मिजोरम राज्य में 17 साल पुराना टोटल प्रोहिबिसन एक्ट 1995 प्रतिबंध हटा
आईजोल । मिजोरम ने गुरुवार से राज्य में शराब पर 17 साल पुराने प्रतिबंध को हटा लिया है हालांकि शराब पीकर वाहन चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई करने पर कड़ी सजा का प्रावधान रहेगा। आबकारी एवं मादक द्रव्य आयुक्त एल हुनसंगा ने बताया कि राज्य सरकार ने मिजोरम लीकर टोटल प्रोहिबिसन एक्ट 1995 के स्थान पर मिजोरम लीकर प्रोहिबिसन एण्ड कंट्रोल एक्ट (एमएलपीसी) 2014 लागू कर दिया है जो आज से प्रभावी हो गया। नये कानून में शराब पीकर वाहन चलाने और सार्वजनिक स्थानों पर लड़ाई करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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