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पूर्वोत्तर के लोगों को चिंकी, चाइनीज और मोमोज कहा तो होगी पांच साल की जेल

नई दिल्ली । पूर्वोत्तर के लोगों को ‘चिंकी, ‘चाइनीज’ और ‘मोमोज ’ जैसे नामों से पुकारना जल्द ही अपराध की श्रेणी में आने वाला है। इसकी सजा होगी पांच साल। और जुर्माना भी लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जानकारी दी। सिंह के मुताबिक, बेजबरूआ समिति की सिफारिशों के आधार पर आईपीसी में संशोधन किया जा रहा है। यह समिति महानगरों में रहने वाले पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा चिंताओं व अन्य समस्याओं के समाधान के उपाय ढूंढने के लिए गठित की गई थी। समिति के मुताबिक, पूर्वोत्तर के लोगों की मांग थी कि उनके चेहरे-मोहरे को लेकर कसी जाने वाली फब्तियां दंडनीय अपराध मानी जाएं। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है। कानून मंत्रालय ने भी इसे मंजूरी दे दी है।
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