सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हिमाचल सरकार में तैनात नेपाली कर्मचारी होंगे नियमित
शिमला : हिमाचल सरकार में तैनात नेपाली कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेशों को बरकरार रखते हुए राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने भी इन कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। इसमें साफ कहा था कि कर्मचारी या मजदूर जो नियमित होने के लिए न्यूनतम समयावधि से लेकर अन्य सभी न्यूनतम आैपचारिकताएं पूरा करते हैं, उन्हें नियमित किया जा सकता है। इन्हें इसलिए नियमित होने के फायदे से दूर नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह दूसरे राष्ट्र के हैं। सरकार में पहले पाॅलिसी के तहत उन्हें ही नियमित किया जा सकता था, जो भारतीय नागरिक हो। इन कर्मचारियों ने अपनी मांग को न्यायालय के समक्ष उठाते हुए लड़ाई सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ी। इससे राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग, हाउसिंग से लेकर स्थानीय निकायों में तैनात 10 हजार से ज्यादा नेपाली मूल के कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। इसके लिए राज्य सरकार की आेर से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद सभी विभागों को शीघ्र ही आदेश जारी किए जाने हैं।
एरियर का होगा भुगतान
लंबे समय से प्रदेश में सभी अनिवार्य आैपचारिकता पूरी होने के बावजूद रेगुलर नहीं हो पा रहे कर्मचारियों को अब एरियर भी मिलेगा। जो कर्मचारी जिस भी पाॅलिसी में रेगुलर होने के लिए पात्र होगा, उसे एरियर का भुगतान करना होगा। राज्य वित्त विभाग के नियमों के तहत तीन साल से ज्यादा का एरियर का भुगतान किसी को नहीं हो सकेगा। सरकार के वित्त विभाग ने 2011 में तीन साल का एरियर अधिकतम भुगतान करने के निर्देश जारी किए थे।


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