जनरल सुहाग की नियुक्ति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग को अगला सेना प्रमुख नियुक्त करने के केंद्र के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में एक अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि जनरल सुहाग की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
सुहाग के अगले भारतीय थल सेना प्रमुख के रूप में चयन किए जाने की प्रक्रिया को चुनौती देने को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर जुलाई महीने पर सुनवाई तय की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और न्यायमूर्ति शिव कीर्ति सिंह की पीठ ने उस समय लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग को पूर्वी कमांड का प्रमुख बनाए जाने को चुनौती देने वाली लेफ्टिनेंट जनरल रवि दस्ताने की याचिका पर जुलाई महीने में सुनवाई के निर्देश दिए थे।
जिक्र योग्य है कि पूर्वी कमांड का प्रमुख बनाए जाने के साथ ही ले. जनरल सुहाग सैन्य प्रमुख के पद के योग्य हो गए हैं। वे एक अगस्त को मौजूदा सैन्य प्रमुख जनरल बिक्रम सिंह का स्थान लेंगे। न्यायालय में वकील आरके आनंद ने कहा था कि एक अगस्त को लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग पदभार ग्रहण करने वाले हैं, लिहाजा इस पर जल्द सुनवाई अनिवार्य है। उनकी इस दलील के बाद पीठ ने याचिका पर सुनवाई के निर्देश दिए थे।
लेफ्टिनेंट जनरल दस्ताने ने 2013 में दायर अपनी याचिका में कहा था कि सुनवाई का फैसला आने तक लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग की नियुक्ति पर रोक लगा दी जाए। इससे पहले आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने लेफ्टिनेंट जनरल सुहाग को पूर्वी कमांड का प्रमुख बनाए जाने को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
गौरतलब है कि पूर्व सेनाध्यक्ष और अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी ले. जनरल सुहाग की नियुक्ति का विरोध करते रहे हैं।
गौर हो कि बीते दिनों रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी जनरल सुहाग की नियुक्ति को सही ठहराया था। सरकार ने कहा था कि अगले सेना प्रमुख के पद पर लेफ्टिनेंट जनरल दलबीर सिंह सुहाग की नियुक्ति का निर्णय अंतिम है और सैन्य बलों से जुड़े मुद्दों को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। वीके सिंह जब सेना प्रमुख थे तब उन्होंने साल 2012 में एक मामले को लेकर सुहाग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका प्रमोशन रोक दिया था। बाद में सुहाग का प्रमोशन भी हुआ और अब वो सेना प्रमुख भी बनने वाले हैं।


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